Income tax Rules 2025 : 12 लाख से कम कमाई वालों को भी देना होगा टैक्स, जाने क्या है नियम ।

Income tax Rules 2025 : 12 लाख से कम कमाई वालों को भी देना होगा टैक्स, जाने क्या है नियम ।

Income Tax Rules 2025 : टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर दरअसल आपको बता दें कि भारत में ₹2,00,000/-  तक की आमदनी पर इनकम टैक्स फ्री (Income Tax Free) किया गया है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में इससे कम आय पर भी कर देना पड़ सकता है ऐसे में इस अपडेट से पूरी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें :- 

सरकार ने मध्य वर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए ₹12,00,000/-  तक की आमदनी को टैक्स फ्री (Tax Free) करने का निर्णय लिया है, नए नियम के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से यदि आपकी वार्षिक आमदनी 12 Lakh रुपए है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा.  यह कदम आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है हालांकि कुछ मामलों में ऐसे लोग जो ₹12 लाख से कम कमाते हैं तो उन्हें भी टैक्स देना पड़ सकता है,  जी हां इसमें कुछ खास तरह से होने वाली आय  को शामिल किया गया है, क्योंकि इन मामलों में क सेक्शन -87ए के तहत मिलने वाली छूट से टैक्स की देनदारी जीरो नहीं होगी बजट में यह साफ कर दिया गया है कि कुछ खास मामलों से होने वाली आमदनी को क सेक्शन-87A के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। 

कहां नहीं मिलेगी छूट ?

सरकार ने सेक्शन 111A (Short Term Capital Gains) शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स  और सेक्शन  112 (Long  Term Capital Gains) लॉन्ग टर्म कैपिटल  से मिलने वाली आमदनी को सेक्शन -87A के तहत दी जाने वाली छूट से अलग कर दिया है . इसका अर्थ है यदि आपकी वार्षिक आमदनी  12 लाख  रुपए है, जिसमें 08 लाख  की इनकम  सैलरी की है और 4 लाख  का कैपिटल गेन्स  शामिल है तो आपके सेक्शन  87A के अंतर्गत केवल 8 लाख रुपये पर ही  पर ही टैक्स में छूट मिलेगी और 04 लाख रुपये में इनकम टैक्स (Income tax) देना होगा। सैलरी इनकम में इनकम टैक्स में छूट मिलेगी । 

8 लाख से 12 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स देना होगा । 

नई टैक्स स्लैब (New tax Slab) के अनुसार, अगर आपकी आमदनी 8 लाख से 12 लाख  रुपए के बीच है, तो इस पर 10% टैक्स लगेगा।  फाइनेंशियल ईयर 2026 में ₹8,00,000/- (आठ लाख) रुपये तक की आय पर सेक्शन 87A के तहत टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपकी आय 8 लाख से अधिक  है, तो अगले 4 लाख रुपये पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत 10% टैक्स लागू होगा जो की लगभग रुपये 40,000/- ( चालीस हजार रूपये ) होगा । 

यदि आपकी कुल आय 12 लाख रुपये से अधिक है अधिक है जिसमें आपकी सैलरी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन (Short Term Capital Gains) शामिल है तो आपको अपनी कुल आमदनी पर टैक्स स्लैब (Tax Slab)  के अनुरूप आय  कर देना होगा, इस  तरह टैक्स की गणना आपकी आय के अनुसार की जाएगी। 

ओल्ड रिजीम के तहत मिलेगी छूट : 

इनकम टैक्स जानकारों का  कहना है कि 87A के तहत मिलने वाली रिबेट को केवल न्यू टैक्स रिजीम  के तहत रिजेक्ट किया जाएगा। ओल्ड टैक्स रेजीमेंट में ऐसा नहीं है ओल्स  टैक्स रिजीम के लिए के लिए Section -111 (A)  में  शामिल STCG (SHORT टर्म कैपिटल GAIN )  शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और   SECTION-112 में शामिल ( लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ) LTCG जैसी विशेष दर वाली आय पर धारा-87A की टैक्स छूट अभी भी उपलब्ध है। इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (SECTION 112A में शामिल ) पर सेक्शन 87A की छूट दोनों ही रिजीम ( नए और ओल्ड)  में पहले भी नहीं मिलती थी और बजट में इसके लिए किसी तरह का बदलाव वही किया गया है।   

न्यू टैक्स रिज्यूम के तहत संशोधन संशोधित स्लैब

रुपये 4,00,000/- रुपये  तक की आय पर  कोई कर नहीं। 

रुपये  4,00,001/- से ₹8,00,000/- रुपये तक 5%

रुपये  8,00,001 से 12 लाख  रुपए तक10%

रुपये 12,00,001/-  लाख से 16 लाख तक  15%

रुपये 16,00,001/- लाख से ₹20,00,000 तक 20%

रुपये 20,00,001 से 24 लाख  रुपए तक 25%

रुपये 24,00,001/-  लाख से अधिक आय पर 30%

 

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