परिचय भारत में टोल टैक्स राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यात्रा करने वाले वाहनों से लिया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क बुनियादी ढांचे के रखरखाव और विकास के लिए धन जुटाना है। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों और वाहनों को इस टोल टैक्स से छूट दी गई है। यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि किन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी होगा।

किन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता?
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (टोल) निर्धारण और संग्रह नियम, 2008 के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों को टोल टैक्स से छूट दी गई है:
1. उच्च सरकारी अधिकारी
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति – राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के काफिले के वाहन टोल-फ्री होते हैं।
- प्रधानमंत्री – प्रधानमंत्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को टोल नहीं देना पड़ता।
- राज्यपाल – राज्यपालों के आधिकारिक वाहनों को टोल छूट प्राप्त है।
- मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश – न्यायपालिका के इन उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के वाहन टोल मुक्त होते हैं।
- लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) – लोकसभा अध्यक्ष के आधिकारिक वाहन को टोल नहीं देना पड़ता।
- केंद्रीय कैबिनेट मंत्री – केंद्र सरकार के मंत्री भी इस छूट का लाभ लेते हैं।
- मुख्यमंत्री – मुख्यमंत्रियों के वाहनों को उनके संबंधित राज्यों में टोल से छूट प्राप्त होती है।
- सांसद (MP) – संसद सदस्य अपने राज्य की सीमा के भीतर टोल मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
2. रक्षा और अर्धसैनिक बलों के वाहन
- भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के वाहन – रक्षा बलों के आधिकारिक वाहनों को टोल देने की आवश्यकता नहीं होती।
- केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बलों के वाहन – अर्धसैनिक बल, CRPF, BSF, ITBP और पुलिस विभाग के आधिकारिक वाहनों को छूट प्राप्त होती है।
3. आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन
- एम्बुलेंस – मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए टोल फ्री किया गया है।
- फायर ब्रिगेड (अग्निशमन वाहन) – आग बुझाने वाले वाहनों को त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए टोल मुक्त रखा गया है।
- शव वाहन (मृतक परिवहन वाहन) – अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाने वाले वाहनों से टोल नहीं लिया जाता।
4. अन्य श्रेणियां जिन्हें टोल छूट प्राप्त है
- कार्यकारी मजिस्ट्रेट (Executive Magistrate) – ड्यूटी पर कार्यरत कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के वाहनों को छूट प्राप्त होती है।
- विकलांग व्यक्तियों के वाहन – दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के आधिकारिक वाहन – राजमार्गों के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण और संचालन में लगे वाहनों को भी छूट प्राप्त है।
टोल टैक्स छूट पाने की प्रक्रिया
यदि आप टोल टैक्स छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- छूट प्राप्त FASTag प्राप्त करें – भले ही आपको टोल से छूट मिली हो, फिर भी आपको एक “Exempted FASTag” लेना होगा। यह टोल प्लाजा पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करता है।
- मान्य पहचान पत्र साथ रखें – जिन व्यक्तियों को छूट प्राप्त है, उन्हें अपनी पहचान का प्रमाण साथ रखना होगा, जैसे कि सरकारी पहचान पत्र, आधिकारिक पत्र, या अधिकृत पास।
Exempted FASTag प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (morth.nic.in) पर जा सकते हैं।
निष्कर्ष
यदि आप उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो आप भारत के किसी भी टोल प्लाजा पर बिना भुगतान किए यात्रा कर सकते हैं। टोल टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें और Exempted FASTag को अपने वाहन पर लगवाएँ। यह आपके समय और धन दोनों की बचत करेगा और यात्रा को सुगम बनाएगा।
टोल टैक्स छूट से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQs)
1. किन वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिलती है?
टोल टैक्स से छूट भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, शव वाहन, विकलांग व्यक्तियों के वाहन और कुछ सरकारी अधिकारियों के वाहनों को मिलती है।
2. क्या सभी सांसदों (MPs) को टोल टैक्स में छूट मिलती है?
हाँ, लेकिन यह छूट केवल उनके राज्य की सीमा के भीतर लागू होती है।
3. क्या मुख्यमंत्री और राज्यपाल को टोल टैक्स देना पड़ता है?
नहीं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आधिकारिक वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिली होती है।
4. क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को टोल टैक्स में छूट मिलती है?
नहीं, केवल उच्च सरकारी अधिकारी, न्यायधीश, सांसद, विधायक, और कुछ विशेष श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को ही छूट प्राप्त होती है।
5. क्या सेना के सभी वाहन टोल टैक्स से मुक्त होते हैं?
हाँ, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकृत आधिकारिक वाहन टोल टैक्स से मुक्त होते हैं।
6. क्या विकलांग व्यक्तियों के निजी वाहन को टोल टैक्स से छूट मिलती है?
हाँ, लेकिन इसके लिए वाहन को विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया होना चाहिए और इसके लिए मान्य प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
7. अगर मेरा वाहन छूट प्राप्त श्रेणी में आता है तो मुझे क्या करना होगा?
आपको Exempted FASTag के लिए आवेदन करना होगा और अपनी पहचान व योग्यता साबित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
8. Exempted FASTag कैसे प्राप्त करें?
आप राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (morth.nic.in) से Exempted FASTag के लिए आवेदन कर सकते हैं।
9. क्या सभी टोल प्लाजा पर छूट मान्य होती है?
हाँ, यदि आप पात्र हैं, तो यह छूट भारत के सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के टोल प्लाजा पर लागू होगी।
10. क्या पुलिस की गाड़ियों को टोल देना पड़ता है?
नहीं, ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त है।
11. क्या टोल टैक्स छूट निजी वाहनों के लिए भी मिलती है?
नहीं, यह छूट केवल आधिकारिक और अधिकृत वाहनों के लिए ही लागू होती है। निजी वाहनों को टोल टैक्स देना अनिवार्य होता है।
12. क्या केंद्रीय मंत्री को पूरे देश में टोल फ्री यात्रा की सुविधा मिलती है?
हाँ, केंद्रीय मंत्रियों के आधिकारिक वाहनों को पूरे भारत में टोल टैक्स से छूट प्राप्त होती है।
13. क्या टोल प्लाजा पर छूट के लिए कोई दस्तावेज दिखाना पड़ता है?
हाँ, छूट प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पहचान का प्रमाण, आधिकारिक पत्र, या Exempted FASTag दिखाना आवश्यक हो सकता है।
14. क्या कोई वाहन टोल टैक्स छूट का गलत फायदा उठा सकता है?
नहीं, टोल प्लाजा पर वाहन की जांच की जाती है, और केवल मान्य दस्तावेज वाले वाहनों को ही छूट दी जाती है।
15. क्या मैं किसी विशेष परिस्थिति में टोल टैक्स छूट के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
यदि आपका वाहन किसी सरकारी परियोजना, चिकित्सा आपातकाल, या राष्ट्रीय सेवा में शामिल है, तो आप विशेष अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।