Unified Pension Scheme Gazette Notification Release by The Govt. Of India on 25 January 2025 | यूनिफाइड पेंशन योजना का नोटिफिकेशन हुआ जारी l 

Unified Pension Scheme Gazette Notification Release by The Govt. Of India on 24 January 2025 | यूनिफाइड पेंशन योजना का नोटिफिकेशन हुआ जारी l 

Unified Pension Scheme को केंद्र सरकार ने Gazette में Notify किया है । यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा जीवन के बाद निश्चित पेंशन देना है । यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो पहले से NPS के तहत आते हैं और UPS को चुनते है ।
केंद्र सरकर ने बजट से पहले पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी घोषणा की है । सरकर ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified पेंशन Scheme) को एक विकल्प के रूप में लागू करने की घोषणा की है । यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प होगी, यूपीएस को पुराने पेंशन सिस्टम ओपीएस और एनपीएस के प्रमुख मुद्दों को मिलाकर तैयार किया गया है । यह योजना रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने के उददेशय से लाई गई है ।

योजना का उद्देश्य और पात्रता

यूनिफाइड पेंशन का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा जीवन के बाद एक निश्चित पेंशन देना है , यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो पहले से एनपीएस के तहत आते हैं और यूपीएस को चुनते हैं । सरकर द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस योजना के तहत इन मामलों में सुनिश्चित भुगतान दिया जाएगा ।

योजना के क्या- क्या लाभ है ।

25 साल की सेवा पूरी करने पर 12 महीनो के औसत बेसिक सैलरी का 50 फ़ीसदी सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा, इसके अलावा 25 साल से कम सेवा पर पेंशन की राशि सेवा के अनुपात में दी जाएगी वही 10 वर्ष या अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी । जबकि पेंशनधारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा वहीं महंगाई (Dearness Allowance) पेंशन धारको और उनके परिवार को पेंशन के साथ दी जाएगी , और पेंशन शुरू होने के तुरंत बाद लागू होगा।

ओल्ड पेंशन स्कीम से मिलती-जुलती है नई स्कीम।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) पुरानी पेंशन योजना (OPS) से काफी मिलती-जुलती है इस योजना के तहत कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेचुटी के आलावा एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा । यदि कोई कर्मचारी काम से काम 10 साल तक केंद्र सरकार में नौकरी करता है तो उसे काम से काम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा जो की सरकार द्वारा गारंटीड होगा । अधिसूचना में सरकार ने यह स्पस्ट किया है कि जो कर्मचारी यूपीएस का बिकल्प चुनते है वे किसी अन्य नीतिगत रियायत , नीतिगत बदलाव , वित्तीय लाभ या भविस्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह कि समानता का दवा नहीं कर सकेंगे ।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमुख फायदे ।

  • अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा ।
  • समय – समय पर मॅहगाई भत्ते में बढोत्तरी मिलेगी ।
  • परिवार को 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा ।
  • सेवानिवृत्ति में एक मुश्त राशि का भुगतान ।
  • 10 वर्ष कि सेवा के बाद काम से काम 10 हजार पेंशन मिलेगा ।

https://www.legalitysimplified.com/wp-content/uploads/2025/01/Unified-Pension-Scheme.pdf

UPS : के प्रमुख प्रावधान।

फंड (फण्ड)आधारित योजना
  • यह योजना कर्मचारी और नियोक्ता (सरकार) के अंशदान और उनके निवेश पर आधारित है ।
  • कर्मचारी को अपने वेतन (Pay) और महंगाई भत्ते (DA) 10% का योगदान करना होगा।
  • सरकार भी 10% योगदान देती है जिसे या तो डिफॉल्ट निवेश योजना में डाला जाता है या कर्मचारी के विकल्प के अनुसार निवेश किया जाता है।
  • इसके अलावा सरकार 8.5% (बेसिक पे प्लस + DA) का योगदान करेगी, लेकिन इस राशि का निवेश सरकार की पसंद के अनुसार होगा।
  • कर्मचारी और सरकार के योगदान एवं उससे मिलने वाले रिटर्न को “पूल कॉर्पस” पीसी कहा जाएगा ।

 पूर्ण लाभ पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं।

  • यदि कोई कर्मचारी अपनी संचित राशि (Individual Corpus) को पूल कॉर्पस में ट्रांसफर करता है , तभी उसे योजना का पूर्ण लाभ मिलेगा ।
  • अगर कार्मिक नौकरी के दौरान आंशिक निकासी करता है तो उसे पूरा लाभ पाने के लिए अतिरिक्त योगदान करना होगा।
  • अगस्त 2024 में जारी घोषणा में कहा गया था कि कर्मचारी 60% राशि निकाल सकते हैं और उसे कम पेंशन मिलेगी लेकिन ये प्रावधान अब अधिसूचना में नहीं है।

पात्रता और रिटायरमेंट शर्तें

  • अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारी ही UPS के लिए पात्र होंगे।
  • स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए कम से कम 25 साल की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है।
  • 10 वर्ष से कम सेवा करने वाले कर्मचारी Assured पे आउट का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
  • यदि किसी कर्मचारी ने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करेगा तो उसे अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन (Basic pay) का 50% मिलेगा
  • फैमिली pay out Assured pay out ka 60% होगा। ।
  • फैमिली पे आउट के लिए के न्यूनतम ₹-10,000/- का सुरक्षा प्रावधान लागू नहीं होगा।

NPS से UPS में जाने वालों के लिए क्या है खास।

  • जो कर्मचारी पहले से NPS में retire हो चुके है, वे भी UPS का लाभ ले सकते है। लेकिन उनके द्वारा पहले से किए गए निकासी और Annunity को समायोजित Adjust करने के बाद ही बकाया राशि दी जायेगी।
  • PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) यह तय करेगा कि ऐसे कर्मचारियों को कितना अतिरिक्त पेंशन और राशि दी जायेगी।
                             Unified Pension Scheme का  Gazette में Notification

  • FAQS 
  1. Unified Pension Scheme कब से लागू होगी                        Ans- यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)  1 अप्रैल 2025 से लागू किया जायेगा।
  2. UPS के तहत काम से काम कितनी पेंशन मिलेगी ?                      Ans- यूपीएस के तहत रिटायर होने के बाद आपको कम से कम 25 वर्षो की सेवा के बाद आपको औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद आपको प्रतिमाह 10 हजार की पेंशन मिलेगी ।
  3. यूपीएस के तहत पेंशन कैसे Calculate  की जाती है ?                  Ans- यूपीएस के तहत अगर आपने 25 साल या उससे अधिक की सेवा की है तो आपको पिछले 12 महीनो की औसत वेतन का 50 % पेंशन के रूप में मिलेगा।

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